Wednesday, April 1, 2026

हरियाणा

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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में की बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते की दर को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया चंडीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार...

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कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को दी 3 करोड़ 3 लाख रुपये की सौगात

16 विकास कार्यों का किया उद्घाटन व शिलान्यास चंडीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि...

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिष्टाचार भेंट

हरियाणा से लोकसभा की सभी सीटों पर खिलेगा कमल, जनता मन बना चुकी: नायब सिंह सैनी  नई दिल्ली, 14 मार्च-...

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रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 15 मार्च को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय में होगा

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई  चंडीगढ़, 14 मार्च-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैइसी के तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निपटान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार 1 से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।  बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का 15 मार्च को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन  के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनवाई कर निपटान किया जाएगा।   उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।  इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान करवाएं।

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हरियाणा सरकार ने मांगा अनुबंध कर्मचारियों का विवरण

5 से 10 साल की अवधि से कार्यरत  कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश चंडीगढ़,14 मार्च- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ग्रुपबी, सी और डी में 5 से 10 साल की अवधि से सेवारत अनुबंध कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में मानव संसाधन शाखा को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा  में 7 साल से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले अनुबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया है। इसी तरह, ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों का भी विवरण मांगा गया है, जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है। इसके अतिरिक्त, पत्र में ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों को वर्गीकृत करने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिन्होंने ग्रुप-बी, सी और डी में 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है।

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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में प्राप्त किया विश्वास मत

पहले भी सरकार विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है और हरियाणा की जनता का विश्वास भी सरकार के...

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हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक जिला के नगर निगम में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर जोगिंदर को 11,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार

शिकायतकर्ता के मकान का 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' देने के बदले में की थी रिश्वत की मांग चंडीगढ़, 13 मार्च - हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक जिला में नगर निगम कार्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर जोगिंदर को ₹11000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी जोगिंदर द्वारा शिकायतकर्ता से मकान का 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' देने के बदले में ₹22000 की रिश्वत की मांग की है जिसमें से ₹11000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता बरतते हुए की गई। इस मामले में सभी आवश्यक सबूत जुटाते हुए मामले की जांच की जा रही है। प्रवक्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत इसकी जानकारी ब्यूरो के टोल फ्री नंबर -1800-180-2022 तथा 1064 पर देना सुनिश्चित करें।

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हरियाणा सरकार ने मंजूरी को सुव्यवस्थित किया: अब 7 दिनों में पेयजल और सीवरेज कनेक्शन

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कनेक्शन चंडीगढ़,...

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