हाथरस : हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुनवाई तय की है। याचिका में 5 सदस्यीय समिति द्वारा मामले की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सीजेआई ने कहा कि “हमने मामले को सूचीबद्ध कर लिया है।”
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई होगी।
- याचिका में 5 सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई है।
- इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
- सीएम योगी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया था।
- एसआईटी का गठन किया गया है और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
- एसआईटी रिपोर्ट में कार्यक्रम आयोजक, तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन को दोषी ठहराया गया है।
- विपक्ष का आरोप है कि शासन-प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।
अतिरिक्त जानकारी:
- हादसा 2 जुलाई को हुआ था, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी।
- सीएम योगी ने एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
- एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
आगे क्या होगा?
- सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा।
- एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी और आगे की कार्रवाई करेगी।