हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रमुख दवा कंपनियों से आहवान् किया
रोगाणुरोधी प्रतिरोध / एएमआर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती – राज्यपाल चण्डीगढ, 18 मार्च- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू ...
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गोयल अवार्ड कमेटी चंडीगढ़ , 18 मार्च - कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गोयल अवार्ड कमेटी ने राजीब गोयल पुरस्कार ...
महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिस महानिदेशक का जताया आभार, कहा- अब बच्चों की चिंता नही होती, टेंशनफ्री होकर कर सकते हैं ड्यूटी चंडीगढ़ 16 मार्च ...
हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन चंडीगढ़, 16 मार्च- हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में तैनात सीआईएसएफ ...
महंगाई भत्ते की दर को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया चंडीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ...
16 विकास कार्यों का किया उद्घाटन व शिलान्यास चंडीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि ...
कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड 98 लाख 23 हजार 168- अनुराग अग्रवाल चंडीगढ, 15 मार्च- हरियाणा के निवार्चन अधिकारी ...
हरियाणा से लोकसभा की सभी सीटों पर खिलेगा कमल, जनता मन बना चुकी: नायब सिंह सैनी नई दिल्ली, 14 मार्च- ...
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई चंडीगढ़, 14 मार्च-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैइसी के तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निपटान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार 1 से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का 15 मार्च को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनवाई कर निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान करवाएं।
5 से 10 साल की अवधि से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश चंडीगढ़,14 मार्च- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ग्रुपबी, सी और डी में 5 से 10 साल की अवधि से सेवारत अनुबंध कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में मानव संसाधन शाखा को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा में 7 साल से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले अनुबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया है। इसी तरह, ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों का भी विवरण मांगा गया है, जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है। इसके अतिरिक्त, पत्र में ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों को वर्गीकृत करने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिन्होंने ग्रुप-बी, सी और डी में 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है।
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