चंडीगढ़, 25 सितंबर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं को मतदान संबंधी सूचना के लिए ‘मतदाता सूचना पर्ची’ जारी की जा रही है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान केंद्र, मतदान की तिथि, समय आदि से सम्बंधित जानकारी क्यूआर कोड के साथ शामिल होगी, लेकिन इसमें मतदाता की तस्वीर नहीं होगी।
अग्रवाल ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की तिथि से कम से कम 5 दिन पहले यानि कि 30 सितम्बर तक मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) की भागीदारी को आसान बनाने और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ-साथ दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में सुगम मतदाता सूचना पर्चियां जारी की जाएगी।
अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता जागरूकता एवं सूचना के लिए सटीक एवं उचित जानकारी उपलब्ध कराने हेतू चार प्रकार के समान एवं मानकीकृत ‘मतदाता सुविधा पोस्टर‘ (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। जिसमें मतदान केन्द्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें तथा अनुमोदित पहचान दस्तावेज एवं मतदान कैसे करें से सम्बंधित सूचना दी होगी।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बी.एल.ओ./अधिकारियों की एक टीम होगी, जो मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र की संख्या तथा मतदाता सूची में क्रमांक का सही पता लगाने में सहायता करेगी। मतदाता सहायता बूथ (वी.ए.बी.) को प्रमुख चिन्हों के साथ तथा इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि मतदान केन्द्र/भवन के निकट आते समय मतदाता को आसानी से दिखाई दें, ताकि मतदान के दिन उन्हें आवश्यक सुविधा प्राप्त हो सके। ई.आर.ओ.-नेट से उत्पन्न वर्णमाला लोकेटर (अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार) मतदाता सहायता बूथ (वी.ए.बी.) पर रखा जाएगा, ताकि मतदाता सूची में नाम आसानी से खोजा जा सके तथा क्रमांक पता चल सके।
अग्रवाल ने बताया कि लैंगिक समानता और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक रचनात्मक भागीदारी के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे महिला संचालित मतदान केंद्रों में पुलिस व सुरक्षा कर्मियों सहित सभी चुनाव कर्मचारी महिलाएँ होंगी। इसके अलावा, स्थानीय सामग्री और कला रूपों का उपयोग करके और उनका चित्रण करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक मतदान केंद्र उस जिले के उपलब्ध सबसे कम उम्र के पात्र कर्मचारियों से बनी मतदान टीमों द्वारा संचालन किया जाएगा।